UP Police Regs 78अध्याय 7 · Armed Training Reserve
धारा 78 · पैरा-75. अधीक्षक द्वारा अवकाश पर गए व्यक्तियों का रिजर्व हेतु समनुदेशन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पुलिस अधीक्षक अवकाश पर रहने वाले सिपाहियों को रिजर्व के लिए समनुदेशित कर सकता है, किन्तु ऐसे सिपाहियों का अनुपात रिजर्व के 11/85 से अधिक का नहीं होना चाहिए। रिजर्व के सिपाहियों को अवकाश तभी अनुदत्त किया जावेगा, जब उसकी बीमारी या विशेष रूप से अति आवश्यक किसी निजी मामले के कारण ही अति आवश्यक अपेक्षा होने पर अनुदत्त (मन्जूर) किया जा सकेगा।
इन रंगरूट की, जिनकी सेवाएँ एक वर्ष से कम की न हों, रिवर्ज के लिए समनुदेशित किए जा सकेंगे किन्तु ऐसे रंगरूटों का अनुपात उस वास्तविक अनुपात से अधिक का नहीं होना चाहिए जो एक वर्ष से कम की सेवा के न होने वाले रंगरूटों और सशस्त्र पुलिस की कुल मन्जूर की गई शक्ति में रहता है।
जब सशस्त्र पुलिस में रिक्त स्थानों की संख्या मन्जूर की गई शक्ति के 20 प्रतिशत से अधिक हो जावें, और एक वर्ष से कम की सेवा करने वाले रंगरूटों की संख्या एक वर्ष से अधिक सेवा करने वाले रंगरूटों की संख्या से बढ़ जावे, तो एक वर्ष से अधिक की सेवा करने वाले रंगरूटों के बारे में यह माना जावेगा कि वे रिजर्व में समनुदेशित किये जाने के लिए दक्ष कान्सटेबिल हैं। तब छः मास से अधिक की सेवा वाले रंगरूटों को इस पैरा के प्रथम पद में विनिर्दिष्ट किए गए अनुपात में, रिजर्व में पदस्थ किया जावे। इस पद के अधीन अपवाद के रूप में की गई व्यवस्था के लिए रेन्ज के उप महानिरीक्षक की मूंजरी आवश्यक है।
इन रंगरूट की, जिनकी सेवाएँ एक वर्ष से कम की न हों, रिवर्ज के लिए समनुदेशित किए जा सकेंगे किन्तु ऐसे रंगरूटों का अनुपात उस वास्तविक अनुपात से अधिक का नहीं होना चाहिए जो एक वर्ष से कम की सेवा के न होने वाले रंगरूटों और सशस्त्र पुलिस की कुल मन्जूर की गई शक्ति में रहता है।
जब सशस्त्र पुलिस में रिक्त स्थानों की संख्या मन्जूर की गई शक्ति के 20 प्रतिशत से अधिक हो जावें, और एक वर्ष से कम की सेवा करने वाले रंगरूटों की संख्या एक वर्ष से अधिक सेवा करने वाले रंगरूटों की संख्या से बढ़ जावे, तो एक वर्ष से अधिक की सेवा करने वाले रंगरूटों के बारे में यह माना जावेगा कि वे रिजर्व में समनुदेशित किये जाने के लिए दक्ष कान्सटेबिल हैं। तब छः मास से अधिक की सेवा वाले रंगरूटों को इस पैरा के प्रथम पद में विनिर्दिष्ट किए गए अनुपात में, रिजर्व में पदस्थ किया जावे। इस पद के अधीन अपवाद के रूप में की गई व्यवस्था के लिए रेन्ज के उप महानिरीक्षक की मूंजरी आवश्यक है।
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