UP Police Regs 9अध्याय 1 · Senior Officers
धारा 9 · पैरा-7-अ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब कभी पुलिस द्वारा किसी अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, संताप देने, अधिकार का दुरुपयोग करने और अवैध हिरासत में रखने की मिसाल जिला मजिस्ट्रेट की जानकारी में आये तो उन्हें यह अधिकार होगा कि वे पुलिस अधीक्षक से इसमें तत्काल जाँच कराने व आवश्यक अभिलेखों के साथ उसका परिणाम बताने को कहें। यदि इस जाँच के परिणाम में किसी पुलिस फोर्स के सदस्य को दोषी पाया गया तो जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस अधीक्षक से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये कहें। वे अनुशासनिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप देय दन्ड के पर्याप्तता अथवा अन्यथा होने पर भी परामर्श देंगे। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक हर माह सभी ऐसे शिकायतों व उन पर किये गये कार्यवाही पर सम्मिलित रूप से समीक्षा करेंगे।
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