UP Police Regs 103अध्याय 10 · Reports Made at Police Stations
धारा 103 · पैरा-99. रिपोर्ट का सार (मुकदमें की कायमी) जी० डी० में लिखा जाना आवश्यक
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
ज्यों ही रिपोर्ट प्रथम सूचना पुस्तक में लिख ली जावे, जनरल डायरी में रिपोर्ट का सार संक्षेप रूप में लिखा जायेगा। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और जनरल डायरी में प्रविष्टियाँ तत्काल की जानी चाहिये, चाहे रिपोर्ट रात को ही प्राप्त हुई हो, ग्राम अपराध नोट बुक, अपराध रजिस्टर और सम्पत्ति का रजिस्टर 24 घण्टे के भीतर लिख लिया जावे, यदि रिपोर्ट के परिणामस्वरूप इन रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ की जानी हों।
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