UP Police Regs 563अध्याय 37 · Training of Head Constables and Constables
धारा 563 · पैरा-543. आरक्षियों की श्रेणियाँ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कान्सटेबिल "क" और "ख" श्रेणियों के होते हैं। जून, 1941 तक "क" श्रेणी में रिक्तियाँ अंशतः पूर्ण शिक्षित व्यक्तियों और अंशतः पूर्ण अशिक्षित या अर्द्ध शिक्षित में से व्यक्तियों, जिनके पास गुप्तचर के रूप में विशेष योग्यता या कुशल सेवा के लम्बे अभिलेख होते थे, भरी जाती थीं, जून, 1941 के पश्चात् कान्सटेबिलों को "क" श्रेणी में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए ऐसी शैक्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिये जैसी समय-समय पर महानिरीक्षक के द्वारा विहित की जावे। "ख" श्रेणी में वे सभी कान्सटेबिल आ जाते हैं जिनका "क" श्रेणी में प्रवेश न हुआ हो।
लिपिकीय कर्तव्यों पर कान्सटेबिलों का नियोजन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है-
(1) कोई कान्सटेबिल इस प्रकार नियोजित नहीं किया जायेगा जब तक उसे कार्यपालक कर्तव्य, का कम से कम एक वर्ष का अनुभव न रहा हो, और
(2) तब तक जब तक कि योग्य व्यक्ति संख्या में उपलब्ध हों, कोई कान्सटेबिल इस प्रकार का नियोजित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विहित परीक्षा में उत्तीर्ण न हो गया हो।
लिपिकीय कर्तव्यों पर कान्सटेबिलों का नियोजन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है-
(1) कोई कान्सटेबिल इस प्रकार नियोजित नहीं किया जायेगा जब तक उसे कार्यपालक कर्तव्य, का कम से कम एक वर्ष का अनुभव न रहा हो, और
(2) तब तक जब तक कि योग्य व्यक्ति संख्या में उपलब्ध हों, कोई कान्सटेबिल इस प्रकार का नियोजित नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह विहित परीक्षा में उत्तीर्ण न हो गया हो।
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