UP Police Regs 512अध्याय 32 · Departmental Punishment of Police Officers and Their Criminal Prosecution
धारा 512 · पैरा-494. निरीक्षक या उससे नीचे पद के पुलिस अधिकारी का पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय परीक्षण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब निरीक्षक का या उससे निम्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी का आपराधिक अभियोजन न किया गया हो, परन्तु उसके आचरण को जिला मजिस्ट्रेट या किसी ऐसे अधीनस्थ मजिस्ट्रेट जिसके निष्कर्ष जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिये गये हों, के द्वारा जाँच की गई हो, इसके पूर्व कि वह पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय रूप से दण्डित किया जा सके, अभियुक्त. का पुलिस अधीक्षक द्वारा विभागीय रूप से विचारण किया जाना चाहिये, यदि वह मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्यों के निष्कर्षों को स्वीकार न करे तो वह जिला मजिस्ट्रेट के निवेदन पर उस प्रश्न को पुलिस उप-महानिरीक्षक को निर्देशित करने के लिए आबद्ध रहेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
