UP Police Regs 188अध्याय 15 · Special Offences
धारा 188 · पैरा-179. पशु चोरी की रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बदायूँ और शाहजहाँपुर जिलों के भीतर आबादी वाले स्थलों, पशु शालाओं से पशुओं के चले जाने की रिपोर्ट को तत्काल चोरी की रिपोर्ट के रूप में अभिलिखित और अन्वेषित किया जावे, अन्य आबारा होने के मामलों की इस प्रकार अभिलिखित या अन्वेषित नहीं किया जाना चाहिए; जब तक कि आबारा हो जाने की रिपोर्ट करने वाले स्वामी द्वारा संदेह व्यक्त करते हुए अन्वेषण की प्रार्थना न की गई
हो या जब तक कि मामले की विशेष परिस्थितियों से, थाने के भारसाधक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण (जिन्हें अभिलिखित किया जावे) न हो कि चोरी की घटना हुई है।
हो या जब तक कि मामले की विशेष परिस्थितियों से, थाने के भारसाधक अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण (जिन्हें अभिलिखित किया जावे) न हो कि चोरी की घटना हुई है।
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