UP Police Regs 296अध्याय 22 · Records and Confidential Documents
धारा 296 · पैरा-287. प्रत्येक थाने में सूचना पट्ट का लगाया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
हर थाने में सहज गोचर स्थल पर सार्वजनिक सूचनाओं और उद्घोषणाओं के लिए एक नोटिस बोर्ड लगाया जावेगा।
जैसा अवसर द्वारा अपेक्षित हो, भारसाधक अधिकारी सूचनाओं को हटायेगा या नवीनीकृत करेगा। यदि थाने के मण्डल के सीमा के भीतर किसी स्थान में सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 और 17 के सिवाय सार्वजनिक जुआ अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का विस्तार कर दिया गया हो, नोटिस बोर्ड पर उस स्थान की चतुर्सी सीमायें बताते हुये एक सूचना पत्र लगाया जावेगा और जब वह पढ़े जाने योग्य न रहे, उसका नवीनीकरण किया जावेगा।
जैसा अवसर द्वारा अपेक्षित हो, भारसाधक अधिकारी सूचनाओं को हटायेगा या नवीनीकृत करेगा। यदि थाने के मण्डल के सीमा के भीतर किसी स्थान में सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 और 17 के सिवाय सार्वजनिक जुआ अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का विस्तार कर दिया गया हो, नोटिस बोर्ड पर उस स्थान की चतुर्सी सीमायें बताते हुये एक सूचना पत्र लगाया जावेगा और जब वह पढ़े जाने योग्य न रहे, उसका नवीनीकरण किया जावेगा।
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