UP Police Regs 366अध्याय 27 · Duties under Special Acts and Rules
धारा 366 · पैरा-357. एस० पी० द्वारा डी० एम० को गम्भीर अपराधों की सूचना दिया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
गवर्नमेन्ट आर्डर्स पुस्तिका में अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे गम्भीर प्रकृति के मामले की सूचना दे, जिसमें सैनिकों को सम्बन्ध होने का विश्वास किया जाता है। ऐसे मामले की इस विनियमों के पैरा 101 और आफिस मैनुअल के पैरा 67 के अधीन विशेष रूप से रिपोर्ट की जाना चाहिए। उन मामलों के अभियोजन, विचारण और अन्वेषण, विनियमों का पैरा 125 और गवर्नमेन्ट्स आर्डर्स मैनुअल देखिये। गवर्नमेंट आर्डर्स पुस्तिका द्वारा विहित की गई प्रक्रिया का यथासम्भव उस सभी मामलों में अनुसरण किया जावे,
जिनमें यूरोपीय और भारतीयों के बीच विवाद उत्पन्न होता है और जिनमें भारतीयों को यूरोपियन द्वारा गोली मार दी जाती है या आहत कर दिया जाता है।
जिनमें यूरोपीय और भारतीयों के बीच विवाद उत्पन्न होता है और जिनमें भारतीयों को यूरोपियन द्वारा गोली मार दी जाती है या आहत कर दिया जाता है।
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