UP Police Regs 54अध्याय 5 · Sub-Inspectors and Subordinate Officers of the Civil Police
धारा 54 · पैरा-51. पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पुलिस थाने को द्वितीय अधिकारी उप निरीक्षक होता है। उसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं:-
(1) प्रातः परेड को समवेत करना।
(2) भारसाधक अधिकारी के निर्देश के अनुसार अधीनस्थों को कर्त्तव्य पर लगाना, उन्हें अनुदेश देना और यह देखना कि उनके द्वारा समुचित रूप से पालन किया जाता है।
(3) भारसाधक अधिकारी को अधीनस्थों द्वारा कर्तव्य पालन में हुई त्रुटियों और लोपों (न करने) की रिपोर्ट करना।
(4) भारसाधक अधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अन्वेषण करना और उसे अपने परिणाम की रिपोर्ट देना।
(5) थानों के संलग्न पुलिस को व्यायाम कराना।
(6) भारसाधक अधिकारी के आदेश को पालन करना और देखना कि उसके आदेशों का अधीनस्थ पुलिस द्वारा पालन किया जाता है।
(1) प्रातः परेड को समवेत करना।
(2) भारसाधक अधिकारी के निर्देश के अनुसार अधीनस्थों को कर्त्तव्य पर लगाना, उन्हें अनुदेश देना और यह देखना कि उनके द्वारा समुचित रूप से पालन किया जाता है।
(3) भारसाधक अधिकारी को अधीनस्थों द्वारा कर्तव्य पालन में हुई त्रुटियों और लोपों (न करने) की रिपोर्ट करना।
(4) भारसाधक अधिकारी द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अन्वेषण करना और उसे अपने परिणाम की रिपोर्ट देना।
(5) थानों के संलग्न पुलिस को व्यायाम कराना।
(6) भारसाधक अधिकारी के आदेश को पालन करना और देखना कि उसके आदेशों का अधीनस्थ पुलिस द्वारा पालन किया जाता है।
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