UP Police Regs 7अध्याय 1 · Senior Officers
धारा 7 · पैरा-6. जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है, और उस समार्थ्य में पुलिस के कार्यों को, नियन्त्रित और निर्देशित करता है। वह ग्राम चौकीदारों का दण्डित करने के सम्बध में विभागीय शक्तियाँ रखता है, निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों के स्थानान्तर के लिये उसका अनुमोदन आवश्यक होता है (पैरा 524), और वह इनाम देने या सेवा और चरित्र तालिका में प्रविष्टियाँ करने की सिफारिश कर सकता है (आफिस मैनुअल का पैरा 296)। अधीक्षकों सम्बन्धी ऐसे भाग को, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट से सम्बन्ध रखता हो या जिले के सामान्य प्रशासन को प्रभावित करे, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से होकर निकलना चाहिये।
परन्तु यह कि उन जिलों में जहाँ कलेक्टर/उप आयुक्त, संभाग का भारसाधक कलेक्टर/उप आयुक्त हो, निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों के स्थानान्तर के बारे में उसके कृत्यों का प्रयोग अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालन) द्वारा किया जायेगा।
परन्तु यह कि उन जिलों में जहाँ कलेक्टर/उप आयुक्त, संभाग का भारसाधक कलेक्टर/उप आयुक्त हो, निरीक्षकों और थाने के भारसाधक अधिकारियों के स्थानान्तर के बारे में उसके कृत्यों का प्रयोग अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालन) द्वारा किया जायेगा।
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