UP Police Regs 193अध्याय 15 · Special Offences
धारा 193 · पैरा-184. चोरी किए गये पशुओं का पता लगाने के लिए आरक्षी को नियुक्त करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
एक कान्सटेबिल को, जो यदि सम्भव हो तो साक्षर हो, हर पड़ोसी थाने से महत्वपूर्ण पशु मेलों और बाजरों में हाजिर रहने के लिये, पशुओं की बिक्री का सूक्ष्म परीक्षण करने, किसी पशु की बिक्री के बारे में जांच करने जिस पर वह चोरी किये गये होने का सन्देह करे और सामान्यतया पशु व्यापारियों, कसाइयों और अन्य क्रेताओं और विक्रेताओं के चरित्र और ईमानदारी की जाँच करने के प्रयोजन से भेजा जावे। उसे अपने साथ थाने से पिछले 6 मास में चोरी गए पशुओं की एक सूची लाना चाहिये। इस सूची में पशु का जितना विस्तृत विवरण हो सके, सम्मिलित किया जावे और कान्सटेबिल को किसी चोरी गये पशु की बिक्री का पता लगाने की दृष्टि से सावधानीपूर्वक इन सूचियों को बेचे जा रहे पशुओं से तुलना करना चाहिये।
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