UP Police Regs 473अध्याय 30 · Promotions
धारा 473 · पैरा-460. आरक्षी की उन्नति, वेतनवृद्धि तथा काल-मान की शर्तों द्वारा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
वल की सभी शाखाओं में कान्सटेबिल की उन्नति, वेतन वृद्धि, समयमान की शर्तों के द्वारा विनियमित की जाती है। (देखिये पैरा 463-क)
जिसमें सबसे ऊपर, पदों के निश्चित स्थानों का समावेश करने वाला एक चयन वर्ग होता है। चयन वर्ग के लिए पदोन्नत पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमुख गुणोत्कृष्ट अभिलेख वाले "बी" श्रेणी के कान्सटेबिलों में से चयन करके, की जाएगी, जिनका चयन वर्ग सुरक्षित हो। मूलभूत नियम 24 के अधीन वेतन वृद्धि रोक लेने के लिये सशक्त प्राधिकारी अधीक्षक है। वे कान्सटेबिल की जो अशक्तता या क्षतिपूर्ति पेन्शन पर सेवानिवृत्त हुये हैं और तत्पश्चात् पुनः सेवायोजन में आ गये हैं, यदि उनकी पूर्व सेवा पेन्शन के लिये सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 514 और 519 के अधीन गिनी जावे, तो ऐसी सेवा की वेतन वृद्धि भी गिना जाना चाहिये। उन भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो भर्ती किये जायें और त्याग-पत्र देने वाले, पुलिस अधिकारियों के लिये, जो पुनः पुलिस में भर्ती किये जावें, पैरा 410 और 418 देखिये।
"ख" श्रेणी से "क" श्रेणी में कान्सटेबिलों की पदोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के लिये पैरा 543 देखिये।
जिसमें सबसे ऊपर, पदों के निश्चित स्थानों का समावेश करने वाला एक चयन वर्ग होता है। चयन वर्ग के लिए पदोन्नत पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमुख गुणोत्कृष्ट अभिलेख वाले "बी" श्रेणी के कान्सटेबिलों में से चयन करके, की जाएगी, जिनका चयन वर्ग सुरक्षित हो। मूलभूत नियम 24 के अधीन वेतन वृद्धि रोक लेने के लिये सशक्त प्राधिकारी अधीक्षक है। वे कान्सटेबिल की जो अशक्तता या क्षतिपूर्ति पेन्शन पर सेवानिवृत्त हुये हैं और तत्पश्चात् पुनः सेवायोजन में आ गये हैं, यदि उनकी पूर्व सेवा पेन्शन के लिये सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 514 और 519 के अधीन गिनी जावे, तो ऐसी सेवा की वेतन वृद्धि भी गिना जाना चाहिये। उन भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो भर्ती किये जायें और त्याग-पत्र देने वाले, पुलिस अधिकारियों के लिये, जो पुनः पुलिस में भर्ती किये जावें, पैरा 410 और 418 देखिये।
"ख" श्रेणी से "क" श्रेणी में कान्सटेबिलों की पदोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के लिये पैरा 543 देखिये।
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