UP Police Regs 573अध्याय 37 · Training of Head Constables and Constables
धारा 573 · पैरा-553. जिला पुलिस लाइन्स के स्कलों में प्रशिक्षण अध्यापक की नियुक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जिले के रिजर्व लाइन के स्कूलों में नियोजित प्रशिक्षण अध्यापक, नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस समयावधि के दौरान या समाप्ति पर, किसी अध्यापक को, जिसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक पाया जावे, किसी नगरपालिका या जिला बोर्ड के अधीन, उसके मूल पर लौटा दिया जावेगा। उन अध्यापकों को, जिनका परिवीक्षा में रहते हुये आचरण और कार्य समाधानकारक पाया जावे, पुलिस में स्थाई रूप से अन्तरित कर दिया जावेगा और वे पुलिस के लिपिकीय कर्मचारी मण्डल के लिये पेन्शन के और अन्य सामान्य नियमों के अध्याधीन रहेंगे। नगरपालिका या जिला बोर्ड में सेवा की गणना अवकाश के लिए की जावेगी, किन्तु पुलिस पेन्शन के लिये नहीं।
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