UP Police Regs 493अध्याय 32 · Departmental Punishment of Police Officers and Their Criminal Prosecution
धारा 493 · पैरा-478. धारा 2 पुलिस ऐक्ट के तहत नियुक्त किए गए समस्त अधिकारियों के विभागीय दण्ड
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
पुलिस एक्ट की धारा 2 के अधीन नियुक्त किये गये सभी अधिकारी निम्नलिखित विभागीय दण्डों के दायित्वाधीन रहते हैं—
(क) पैरा 481 में यथापरिभाषित बल से पदच्युति या निकाल दिया जाना,
(ख) पैरा 482 में यथापरिभाषित पदावनति,
(खक) पदोन्नतियों का रोक लिया जाना,
(खख) दक्षता अवरोध पर रोक दिये जाने को सम्मिलित करते हुये वेतन वृद्धि का रोक लिया जाना,
( खग) चरित्र नामावली में दुराचरण की प्रविष्टि (दिनांक 6 अप्रैल, 1968 का उ० प्र० गजट),
प्रधान कान्सटेबिल और कान्सटेबिलों को -
(ग) पन्द्र दिवस से अधिक की न होने वाली समयी अवधि के लिए निवेष (क्वार्टरी में अवरोध) (इस परिभाषा में क्वार्टर गार्ड भी सम्मिलित है,
(घ) दाण्डिक व्यायाम (ड्रिल),
(ङ) अतिरिक्त प्रहरी कर्त्तव्य, से भी दण्डित किये जा सकेंगे।
कान्सटेबिलों को -
(च) थकान देने वाला कर्त्तव्य जो निम्नलिखित कार्य तक ही निर्बन्धित होना चाहिये-
(1) डेरा गाड़ना,
(2) नाली खोदना,
(3) घास काटना, जंगल और परेड के स्थल से पत्थर बीनना,
(4) झोपड़ियों और बन्दूक के कुन्दों की मरम्मत तथा लाइन में इसके समान अन्य कार्य करना,
(5) आयुधों को साफ करना।
से भी दण्डित किया जा सकेगा।
(क) पैरा 481 में यथापरिभाषित बल से पदच्युति या निकाल दिया जाना,
(ख) पैरा 482 में यथापरिभाषित पदावनति,
(खक) पदोन्नतियों का रोक लिया जाना,
(खख) दक्षता अवरोध पर रोक दिये जाने को सम्मिलित करते हुये वेतन वृद्धि का रोक लिया जाना,
( खग) चरित्र नामावली में दुराचरण की प्रविष्टि (दिनांक 6 अप्रैल, 1968 का उ० प्र० गजट),
प्रधान कान्सटेबिल और कान्सटेबिलों को -
(ग) पन्द्र दिवस से अधिक की न होने वाली समयी अवधि के लिए निवेष (क्वार्टरी में अवरोध) (इस परिभाषा में क्वार्टर गार्ड भी सम्मिलित है,
(घ) दाण्डिक व्यायाम (ड्रिल),
(ङ) अतिरिक्त प्रहरी कर्त्तव्य, से भी दण्डित किये जा सकेंगे।
कान्सटेबिलों को -
(च) थकान देने वाला कर्त्तव्य जो निम्नलिखित कार्य तक ही निर्बन्धित होना चाहिये-
(1) डेरा गाड़ना,
(2) नाली खोदना,
(3) घास काटना, जंगल और परेड के स्थल से पत्थर बीनना,
(4) झोपड़ियों और बन्दूक के कुन्दों की मरम्मत तथा लाइन में इसके समान अन्य कार्य करना,
(5) आयुधों को साफ करना।
से भी दण्डित किया जा सकेगा।
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