UP Police Regs 51अध्याय 5 · Sub-Inspectors and Subordinate Officers of the Civil Police
धारा 51 · पैरा-48. थाने में उपस्थित रहने के समय कर्तव्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
थाने पर अपनी हाजिरी के बीच, वह स्वयं ही डाक को खोलेगा और सभी आदेश, संसूचनायें और वहाँ की या भेजी रिपोटों को प्राप्त करेगा, वह जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करेगा, वह दिन के लिये कर्तव्य (ड्यूटी) नियत करने की व्यवस्था करेगा और ऐसे निर्देश देगा जैसे अपेक्षित हों, वह नित्यप्रति मालखाने का निरीक्षण करेगा। वह नित्यप्रति लेखा पुस्तिकाओं की जाँच करेगा, उनकी तुलना जनरल डायरी की संगत प्रविष्टियों से करेगा और अवशेष धन का सत्यापन करेगा। उसकी अनुपस्थिति में किये गये धन के संव्यवहारों और की गई प्रविष्टियों को लौट आने पर उसके द्वारा जाँच की जानी चाहिए और जाँच का परिणाम रोकड़ पर अंकित किया जावे। जब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण करने के लिये किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करे, धारा 173 के द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट भेजने के पहले उसे यह देख लेना चाहिये कि अन्वेषण समुचित रूप से किया गया है।
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