UP Police Regs 154अध्याय 13 · Arrest, Bail and Custody
धारा 154 · पैरा-147. पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट गिरफ्तारी की प्रक्रिया
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कोई व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) के अधीन गिरफ्तार करने की सशक्त हो, पुलिस अधिनियम (1961 को पाँचवाँ) के अधीन नामांकित किसी सिपाही को ऐसी सूचना देकर जिससे यह औचित्य प्रकट हो जावे कि वह अधिकारी उस धारा के अधीन अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुये गिरफ्तार करने को सशक्त है, गिरफ्तार करवा सकता है। धारा 41 (1) के प्रयोजन के लिये, किसी तार के बारे में किसी व्यक्ति के संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित होने की विश्वसनीय सूचना होना समझा जा सकता है। थाने का भारसाधक अधिकारी या दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारहवें अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा कोई अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे वह धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने को सशक्त अपने अधीन किसी अधिकारी को धारा 55 के अधीन लिखित आज्ञा देकर गिरफ्तार करवा सकता है। थाने का भारसाधक अधिकारी सदैव ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धारा 55 के अधीन आदेश जारी कर सकेगा जिसे वह धारा 41 के अधीन गिरफ्तार करने के लिये सशक्त हो।
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