UP Police Regs 185अध्याय 15 · Special Offences
धारा 185 · पैरा-176. बालक/बालिकाओं के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब 14 वर्ष के आयु के बालक या 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के गायब हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त हो, और परिस्थितियाँ व्यपहरण के अपराध की ओर संकेत करती हों, कार्यवाही के भारसाधक अधिकारी को पड़ोसी थानों और पुलिस अधीक्षक को सूचित और पुलिस अधीक्षक को अवस्यक की विवरणात्मक नामावली, उस दिशा के बारे में, जिसमें सम्भवतया बालक/बालिका गया होगा/गई होगी, संग्रह की गई सूचना और बालक/बालिका को ले भागने के लिए संदेहित किसी व्यक्ति की विवरणात्मक नामावली के साथ, अग्रेषित करना चाहिये। अधीक्षक आवश्यक की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्यवाही करेगा जैसी वह सर्वश्रेष्ठ समझे।
ग्राम पुलिस के सिपाहियों को अनुदेशित किया जावे कि वे किसी अवयस्क के गायब होने या किसी अपरिचित अवस्यक के आगमन की रिपोर्ट करें।
ग्राम पुलिस के सिपाहियों को अनुदेशित किया जावे कि वे किसी अवयस्क के गायब होने या किसी अपरिचित अवस्यक के आगमन की रिपोर्ट करें।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
