UP Police Regs 288अध्याय 21 · Execution of Processes
धारा 288 · पैरा-279. पुलिस द्वारा कोषागार में धन जमा करने पर कार्यवाही
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब कोई धन पुलिस अधिकारी द्वारा कोषालय या उप-कोषालय को भुगतान किया गया हो उसे एक पास बुक (उच्च न्यायालय प्रारूप क्रमांक 3) के साथ और एक पृथक संक्षेप उसमें प्रविष्ट, हर प्रविष्टि के सम्बन्ध में दो प्रतियों में भेज दिया जावे।
कोषालय या उप-कोषालय का भारसाधक अधिकारी धन की प्राप्ति पर पास बुक और संक्षेप की एक प्रति पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें लौटा देगा।
इस प्रकार लौटाये गये संक्षेप को थाने का भारसाधक अधिकारी उस न्यायालय को जिसने भुगतान करने का आदेश दिया हो और यदि न्यायालय सेशन न्यायालय हो तो जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर देगा।
थाने के भारसाधक अधिकारी के पास बुक का संक्षेप हो जाने पर मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी को एक चेक रसीद (उच्च न्यायालय प्रारूप भाग सोलह क्रमांक 3) अग्रेषित करेगा। चेक रसीद अंग्रेजी या हिन्दी, उर्दू या दोनों में तैयार की जा सकती है, किन्तु किसी भी दशा में वह राशि और संख्या जो प्राप्त धन को दर्शाती हो, जिसके लिये रसीद जारी की गई हो, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हाथ से लिखी जाएगी और रसीद पर हस्ताक्षर करना चाहिये।
कोषालय या उप-कोषालय का भारसाधक अधिकारी धन की प्राप्ति पर पास बुक और संक्षेप की एक प्रति पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें लौटा देगा।
इस प्रकार लौटाये गये संक्षेप को थाने का भारसाधक अधिकारी उस न्यायालय को जिसने भुगतान करने का आदेश दिया हो और यदि न्यायालय सेशन न्यायालय हो तो जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर देगा।
थाने के भारसाधक अधिकारी के पास बुक का संक्षेप हो जाने पर मजिस्ट्रेट ऐसे अधिकारी को एक चेक रसीद (उच्च न्यायालय प्रारूप भाग सोलह क्रमांक 3) अग्रेषित करेगा। चेक रसीद अंग्रेजी या हिन्दी, उर्दू या दोनों में तैयार की जा सकती है, किन्तु किसी भी दशा में वह राशि और संख्या जो प्राप्त धन को दर्शाती हो, जिसके लिये रसीद जारी की गई हो, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं अपने हाथ से लिखी जाएगी और रसीद पर हस्ताक्षर करना चाहिये।
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