UP Police Regs 335अध्याय 25 · Reporting and Registration of Births and Deaths
धारा 335 · पैरा-326. सेना के नान-कमीशन्ड अधिकारी/कर्मचारी के छुट्टी पर होने के दौरान मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के कर्तव्य
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
थाने का भारसाधक अधिकारी किसी भारतीय नान-कमीशन्ड अधिकारी या भारतीय सेना के छुट्टी पर होने वाले व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में चौकीदार या कान्सटेबिल से सूचना प्राप्त होने पर, अपने जिले के पुलिस अधीक्षक को तत्काल इस तत्य की रिपोर्ट करेगा। ऐसी सूचना पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस रेजीमेन्ट के कमान्डिंग अधिकारी को, जिससे मृतक सम्बन्धित हो, बिना विलम्ब के संसूचित करेगा। मृतक के सम्बन्धियों द्वारा दिये गये किन्हीं शासकीय कागजों को उसी के साथ अग्रेषित किया जावेगा।
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