UP Police Regs 552अध्याय 35 · Training of Gazetted Officers, Inspectors and Reserve Sub-Inspectors
धारा 552 · पैरा-532. लोक अभियोजक पद के लिए अर्हताएँ
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
लोक अभियोजक के पद के लिए योग्यताएँ निम्न प्रकार हैं-
(1) अन्वेषणकर्ता अधिकारी के रूप में दो वर्ष की सेवा,
(2) अंग्रेजी का भली प्रकार ज्ञान,
(3) इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये विधि स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र,
(4) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय से विधि की कोई उपाधि ।
(क) सहायक पुलिस अभियोजक के रूप में नियुक्त किये जाने में वरीयता उन अधिकारियों को दी जायेगी जो उपरोक्त पद (1), (2) और (4) में विनिर्दिष्ट योग्यतायें रखते हैं।
(ख) यदि जिले में कोई ऐसा अधिकारी उपस्थित न हो, ऊपर (1) (2) और (3) में वर्णित योग्यतायें धारण करने वाला कोई अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।
(ग) यदि जिले में (क) या (ख) में निर्धारित योग्यतायें रखने वाला कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो अधीक्षक को चाहिये कि वह योग्य अधिकारी के लिये उप-महानिरीक्षक से निवेदन करे।
(घ) पुलिस अधीक्षक, परिवीक्षाधीन को सम्मिलित करते हुये, उपनिरीक्षकों को उपरोक्त नियम (3) में निर्देशित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा देने के लिये सशक्त है।
(1) अन्वेषणकर्ता अधिकारी के रूप में दो वर्ष की सेवा,
(2) अंग्रेजी का भली प्रकार ज्ञान,
(3) इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये विधि स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र,
(4) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय से विधि की कोई उपाधि ।
(क) सहायक पुलिस अभियोजक के रूप में नियुक्त किये जाने में वरीयता उन अधिकारियों को दी जायेगी जो उपरोक्त पद (1), (2) और (4) में विनिर्दिष्ट योग्यतायें रखते हैं।
(ख) यदि जिले में कोई ऐसा अधिकारी उपस्थित न हो, ऊपर (1) (2) और (3) में वर्णित योग्यतायें धारण करने वाला कोई अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।
(ग) यदि जिले में (क) या (ख) में निर्धारित योग्यतायें रखने वाला कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो अधीक्षक को चाहिये कि वह योग्य अधिकारी के लिये उप-महानिरीक्षक से निवेदन करे।
(घ) पुलिस अधीक्षक, परिवीक्षाधीन को सम्मिलित करते हुये, उपनिरीक्षकों को उपरोक्त नियम (3) में निर्देशित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा देने के लिये सशक्त है।
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