UP Police Regs 258अध्याय 20 · Registration and Monitoring of Bad Characters
धारा 258 · पैरा-249. हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स रजिस्टर
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
हर थाने पर, मण्डल के भीतर हिस्ट्री-शीट पर रहने वाले सभी व्यक्तियों को दो सूचियाँ बनाई रखी जावेंगी। एक सूची 'क' और 'ख' वर्ग के लिये होगी।
यह सूचियाँ नाम, जाति, निवास, पूर्व दोषसिद्धि, हिस्ट्री शीट खोलने का दिनांक; "तारांकित" और "अतांकित" किये जाने का दिनांक (केवल वर्ग क संदिग्धों के मामलों में) और निगरानी, बन्द करने का दिनांक, दर्शायेगी और अभियुक्तों के लिये उनमें एक स्तम्भ अन्तर्विष्ट रहेगा। जब 'क' वर्ग का कोई संदिग्ध तारांकित किया जावे तो 'क' वर्ष की सूची में उसके नाम के सामने लाल स्याही से एक तारा अंकित कर दिया जावे। हर थाने पर हर सूची के नाम अनुक्रमांकित किये जावेंगे (प्रारूप १), अनुक्रमांक कभी नहीं बदला जावेगा और जब कोई नवीन हिस्ट्री-शीट खोली जावे, उसके लिये उपयुक्त सूची में नया अनुक्रमांक लिया जावेगा और जब किसी संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी बन्द कर दी जावे, उसकी हिस्ट्री-शीट का अनुक्रमांक पुनः प्रयोग नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसकी निगरानी पुनः प्रारम्भ न की दी जावे। प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर थानेदार ठीक ऐसी ही सूची अंग्रेजी में पुलिस अधीक्षक के प्रवाचक द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के वर्ग के लिए बनाई रखी जावेंगी। मुख्यालय और थाने की सूचियों के अनुक्रमांक एक रूप के होंगे। मुख्यालय की सूची नवीनतम रूप में रखी जावे और थाने निरीक्षण के समय जाँच करने और अपराधों से व्यवहार करने के सभी मामलों में प्रयोग की जावे।
हिस्ट्री-शीट पर साथियों के स्तम्भ में, उन साथियों के अनुक्रमांक, वर्ग और अक्षर जो स्वयं भी हिस्ट्री-शीट पर हों, दिखाये जाये उदाहरणार्थ-क, 7, ग-9।
यह सूचियाँ नाम, जाति, निवास, पूर्व दोषसिद्धि, हिस्ट्री शीट खोलने का दिनांक; "तारांकित" और "अतांकित" किये जाने का दिनांक (केवल वर्ग क संदिग्धों के मामलों में) और निगरानी, बन्द करने का दिनांक, दर्शायेगी और अभियुक्तों के लिये उनमें एक स्तम्भ अन्तर्विष्ट रहेगा। जब 'क' वर्ग का कोई संदिग्ध तारांकित किया जावे तो 'क' वर्ष की सूची में उसके नाम के सामने लाल स्याही से एक तारा अंकित कर दिया जावे। हर थाने पर हर सूची के नाम अनुक्रमांकित किये जावेंगे (प्रारूप १), अनुक्रमांक कभी नहीं बदला जावेगा और जब कोई नवीन हिस्ट्री-शीट खोली जावे, उसके लिये उपयुक्त सूची में नया अनुक्रमांक लिया जावेगा और जब किसी संदिग्ध व्यक्ति की निगरानी बन्द कर दी जावे, उसकी हिस्ट्री-शीट का अनुक्रमांक पुनः प्रयोग नहीं किया जावेगा, जब तक कि उसकी निगरानी पुनः प्रारम्भ न की दी जावे। प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर थानेदार ठीक ऐसी ही सूची अंग्रेजी में पुलिस अधीक्षक के प्रवाचक द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के वर्ग के लिए बनाई रखी जावेंगी। मुख्यालय और थाने की सूचियों के अनुक्रमांक एक रूप के होंगे। मुख्यालय की सूची नवीनतम रूप में रखी जावे और थाने निरीक्षण के समय जाँच करने और अपराधों से व्यवहार करने के सभी मामलों में प्रयोग की जावे।
हिस्ट्री-शीट पर साथियों के स्तम्भ में, उन साथियों के अनुक्रमांक, वर्ग और अक्षर जो स्वयं भी हिस्ट्री-शीट पर हों, दिखाये जाये उदाहरणार्थ-क, 7, ग-9।
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