UP Police Regs 468अध्याय 30 · Promotions
धारा 468 · पैरा-456. ज्येष्ठता का निर्धारण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सिविल और सशस्त्र पुलिस के कान्सटेबिलों को प्रधान कान्सटेबिलों के पदों पर पदोन्नति, पदोन्नति के लिये अहर्य कान्सटेबिलों की सूची में से ज्येष्ठता के द्वारा की जावेगी। इस प्रयोजन के लिये-
(क) उनके बीच जो विभिन्न सत्रों में पुलिस प्रशिक्षक शालाओं में अहर्य हुये हों, जिसमें वे अहर्य हों, उस सत्र के द्वारा,
(ख) उनके बीच जो एक ही सत्र में अह्य हुये हों, प्राप्त किये गये कुल अंकों के द्वारा;
(ग) उनके बीच जो एक ही सत्र में समान कुल अंकों के साथ अहर्य हुये हों, सेवा की लम्बाई द्वारा, ज्येष्ठता अवधारित की जावेगी।
(क) उनके बीच जो विभिन्न सत्रों में पुलिस प्रशिक्षक शालाओं में अहर्य हुये हों, जिसमें वे अहर्य हों, उस सत्र के द्वारा,
(ख) उनके बीच जो एक ही सत्र में अह्य हुये हों, प्राप्त किये गये कुल अंकों के द्वारा;
(ग) उनके बीच जो एक ही सत्र में समान कुल अंकों के साथ अहर्य हुये हों, सेवा की लम्बाई द्वारा, ज्येष्ठता अवधारित की जावेगी।
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