UP Police Regs 149अध्याय 12 · Inquest into Death, Post Mortem Examination and Treatment of Injured Persons
धारा 149 · पैरा-143. घायल व्यक्तियों को चिकित्सार्थ चिकित्सालय में भेजना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि उनकी चोटें बहुत गम्भीर और खतरनाक हों तथा वे यात्रा सहन करने में समर्थ हों, आहत व्यक्तियों को मुख्यालय में या कुछ जिलों के परिशिष्ट 5 में दर्शाये गये स्थानों पर, अन्यथा जिन्हें, यदि कोई निकटतर हो मुफ्फसिल के औषधालय में ले जाया जावे। यदि आहत व्यक्ति को जिले के मुख्यालय पर या किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ पुलिस का अंग्रेजी कार्यालय हो ले जाया जावे तो प्रारूप क्र० 34 वहाँ तैयार किया जावेगा अन्यथा थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रारूप 34-ए तैयार किया जावेगा।
बड़े कस्बे में पुलिस अधीक्षक वह मार्ग विहित करेगा, जिसका अनुसरण मुर्दाघर को शव ले जाने में किया जाना हो, जिले के सभी पुलिस थानों में इन आदेशों की एक प्रति रखी जावे।
बड़े कस्बे में पुलिस अधीक्षक वह मार्ग विहित करेगा, जिसका अनुसरण मुर्दाघर को शव ले जाने में किया जाना हो, जिले के सभी पुलिस थानों में इन आदेशों की एक प्रति रखी जावे।
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