UP Police Regs 426अध्याय 29 · Appointment
धारा 426 · पैरा-416. पुलिस अधीक्षक त्यागपत्र दिए आरक्षी को पुनः भर्ती करने के लिए प्राधिकृत
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पुलिस अधीक्षक 'उस सिपाही को पुनः भर्ती करने के लिए प्राधिकृत है, जिसने किसी प्रान्त के पुलिस बल में उनकी नियुक्ति से त्याग-पत्र दे दिया हो, परन्तु यह कि उनका पूर्व चरित्र और त्याग-पत्र देने के कारण अच्छे रहे हों। ऐसे मामलों में, पुलिस अधीक्षक, मूलभूत नियम क्रमांक 27 के अधीन, उस सीमा तक अग्निम वेतन वृद्धि मन्जूर कर सकता है जो एक पुनः भर्ती किए गए सिपाही को उस प्रक्रम में लाने के लिए जिसमें वह उत्तर प्रदेश पुलिस में इस समय के वेतनमान में पहुँच गया होता, यदि उसको त्याग-पत्र देने से पहले की सेवायें मूलभूत नियम क्र० 22 के अधान गिन ली जाती, इस प्रकार एक मार्च, 1933 के पूर्व भर्ती किए गए सिपाही की सेवायें अवकाश के लिए मूलभूत नियम 65 (क) के अधीन नहीं गिनी जावेंगी। इसके पूर्व कि सिपाही पुनः भर्ती किया जावे, प्रथम भर्ती की भांति उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाना चाहिये और उस आदमी के मामले में जो 23 वर्ष से अधिक आयु का हो, महानिरीक्षक को मन्जूरी, पुनः भर्ती के लिये ली जानी चाहिए।
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