UP Police Regs 379अध्याय 28 · Miscellaneous
धारा 379 · पैरा-370. निजी मेहतरों के सेवायोजन की प्रक्रिया
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पुलिस विभाग द्वारा उन पुलिस लाइन और थानों के लिये, जिसकी सफाई का कार्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 196 (क) के अधीन नगरपालिका द्वारा ले लिया गया है, कोई निजी झाडू लगाने वाला (मेहतर) सेवायोजित नहीं किया जावेगा। जहाँ वाहन व्यवस्था पुलिस अधीक्षक के हाथों में हो, निजी मेहतरों को सेवायोजित किया जा सकता है या मल वाहन के लिए आफिस मैन्युअल का पैरा 136 के अनुसार भत्ते दिए जा सकते हैं।
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