UP Police Regs 448अध्याय 30 · Promotions
धारा 448 · पैरा-437. निरीक्षक, सिविल पुलिस की कोटि में पदोन्नति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
निरीक्षक सिविल पुलिस की कोटि में पदोन्नति निम्न रीति से की जाती है-
(क) ऐसे उप-निरीक्षक सिविल पुलिस जिन्होंने इस रूप से चयन के वर्ष की पहली अप्रैल को 10 वर्ष अन्यून सेवा की हो, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने के पत्र होंगे, रेन्ज का पुलिस उप-महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय को प्रति वर्ष निम्नलिखित सूची भेजेगा-
(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों की सूची जो ज्येष्ठता क्रमानुसार निरीक्षक के रूप में स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पाने के लिये उपयुक्त समझे जाएँ।
(2) सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों की संक्षिप्त कारणों सहित, सूची जो स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने के योग्य न समझे जांय।
वैभागिक चयन समिति तत्पश्चात् सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों को ज्येष्ठता क्रमानुसार अंतिम समेकित सूची तैयार करायेगी जो स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने के लिये उपयुक्त समझे जांय इस अन्तिम समकित सूची में से, शासनादेश द्वारा यथा गठित वैभागिक चयन समिमि द्वारा स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पाने के लिये स्वीकृत किये जाने के निमित्त अपेक्षित निरीक्षकों की संख्या के चौगुने लोगों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन योग्यता के आधार पर चयन के द्वारा किया जायेगा, अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी जिसमें चयन किये गये उम्मीदवारों को उनकी ज्येष्ठता के क्रमानुसार रखा जायेगा जिन लोगों का नाम इसके पूर्व वर्ष की अनुमोदित सूची में होगा उनका स्थान परवर्ती वर्ष की अनुमोदित सूची के लोगों के ऊपर होगा।
(ख) मौलिक रिक्तियां होने पर पैरा 'क' के अधीन तैयार की गई अनुमोदित सूची में रखे गये उम्मीदवारों में से उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। अवक्रमित (Passedover) उम्मीदवारों के दावों पर परवर्ती चयन में विचार किया जायेगा। यह चयन वैभागिक चयन समिति द्वारा किया जायेगा और मौलिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों का कोई अतिरिक्त साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
(ग) मौलिक नियुक्ति के लिये चयन किये गये उम्मीदवारों को पुलिस विनियमावली के पैरा 403 (3) के उपबन्धों के अनुसार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा। पुलिस निरीक्षक के पद पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप में उन्होंने जो सेवा की हो उसकी गणना परिवीक्षा काल के लिये की जावेगी।
(क) ऐसे उप-निरीक्षक सिविल पुलिस जिन्होंने इस रूप से चयन के वर्ष की पहली अप्रैल को 10 वर्ष अन्यून सेवा की हो, निरीक्षक के पद पर पदोन्नति पाने के पत्र होंगे, रेन्ज का पुलिस उप-महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय को प्रति वर्ष निम्नलिखित सूची भेजेगा-
(1) पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों की सूची जो ज्येष्ठता क्रमानुसार निरीक्षक के रूप में स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पाने के लिये उपयुक्त समझे जाएँ।
(2) सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों की संक्षिप्त कारणों सहित, सूची जो स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने के योग्य न समझे जांय।
वैभागिक चयन समिति तत्पश्चात् सिविल पुलिस के उन उप-निरीक्षकों को ज्येष्ठता क्रमानुसार अंतिम समेकित सूची तैयार करायेगी जो स्थानापन्न रूप से पदोन्नति पाने के लिये उपयुक्त समझे जांय इस अन्तिम समकित सूची में से, शासनादेश द्वारा यथा गठित वैभागिक चयन समिमि द्वारा स्थानापन्न रूप में पदोन्नति पाने के लिये स्वीकृत किये जाने के निमित्त अपेक्षित निरीक्षकों की संख्या के चौगुने लोगों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन योग्यता के आधार पर चयन के द्वारा किया जायेगा, अनुमोदित उम्मीदवारों की सूची तैयार की जायेगी जिसमें चयन किये गये उम्मीदवारों को उनकी ज्येष्ठता के क्रमानुसार रखा जायेगा जिन लोगों का नाम इसके पूर्व वर्ष की अनुमोदित सूची में होगा उनका स्थान परवर्ती वर्ष की अनुमोदित सूची के लोगों के ऊपर होगा।
(ख) मौलिक रिक्तियां होने पर पैरा 'क' के अधीन तैयार की गई अनुमोदित सूची में रखे गये उम्मीदवारों में से उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। अवक्रमित (Passedover) उम्मीदवारों के दावों पर परवर्ती चयन में विचार किया जायेगा। यह चयन वैभागिक चयन समिति द्वारा किया जायेगा और मौलिक रिक्तियों की पूर्ति के लिए उम्मीदवारों का कोई अतिरिक्त साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
(ग) मौलिक नियुक्ति के लिये चयन किये गये उम्मीदवारों को पुलिस विनियमावली के पैरा 403 (3) के उपबन्धों के अनुसार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायेगा। पुलिस निरीक्षक के पद पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप में उन्होंने जो सेवा की हो उसकी गणना परिवीक्षा काल के लिये की जावेगी।
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