UP Police Regs 239अध्याय 20 · Registration and Monitoring of Bad Characters
धारा 239 · पैरा-230. हिस्ट्रीशीट को तारांकित करना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि क वर्ग हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति इतना खतरनाक या सुधार के अयोग्य समझा जावे कि उसके लिए उस वर्ग की सामान्यता से अधिक सुरक्षित निगरानी अपेक्षित है, वह अधीक्षक के आदेश के द्वारा तारांकित किए जा सकेंगे। यहाँ पुनः यह तथ्य कि हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति तारांकित है, आवश्यक रूप से केवल यह संकेत करेगा कि उसे लम्बे समय के लिये निरन्तर निगरानी के अधीन रखा जाना है। वह आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं करेगा कि उसकी निगरानी, जब तक वह चलती रहे प्रबल रूप से ही। उद्देश्य उन अपराधियों के बारे में होता है जो तारांकित हो, जिसके द्वारा उसके अस्थायी रूप से सक्रिय होने का विश्वास किया जाता हो। जिला पुलिस का अधीक्षक रेलवे पुलिस के किसी संदिग्ध हिस्ट्री शीट के अधीन व्यक्ति को तारांकित करने या निगरानी बन्द करने के लिये आदेश सरकारी रेलवे पुलिस अधीक्षक की सहमति के बिना नहीं दे सकेगा।
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