UP Police Regs 252अध्याय 20 · Registration and Monitoring of Bad Characters
धारा 252 · पैरा-243. किशोर दोषसिद्ध अपराधी की हिस्ट्रीशीट खोलना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
उपरोक्त तीन पैराओं के आदेश किशोर और वयस्क बन्दियों और संदेहित व्यक्तियों को लागू होते हैं परन्तु किशोरों के मामले में हिस्ट्री शीट की तैयारी के लिये आदेश पारित करने के पहले विशेष सावधानी से विचार करना चाहिये। यदि कभी दोषसिद्धि पर किशोर अपराधी बरेली किशोर जेल को भेजा जावे, तो वह विशिष्ट उपचार प्राप्त करेगा। उसको पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची, यदि तैयार की गई हो, उसके निरोध की अवधि समाप्त होने से एक मान पहले, किशोर जेल के अधीक्षक द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को इस अभियुक्त के साथ कि छोड़ दिए जाने पर किशोर अपराधी को पुलिस की निगरानी से मुक्त क्यों करना है, वापस की जावेगी। इस तरह पृष्ठांकित पुलिस रजिस्टर पर्ची प्राप्त होने पर, पुलिस अधीक्षक अपराधी को हिस्ट्री-शीट फाइल कर देगा और सम्बन्धित थानेदार को आदेश जारी करेगा कि उसे निगरानी के किसी रूप के अध्याधीन नहीं किया जाना है। नियमों का यह न्यूनीकरण किसी तरह निम्नलिखित वर्गों के पुलिस रजिस्टर किशोर अपराधियों को बरेली किशोर जेल से छूटने पर, समानुगत नहीं होगा।
(क) वे, जिनका आचरण, निरोध के दौरान किशोर जेल के अधीक्षक, द्वारा, यह दर्शाने के लिये कि वे सुधार प्रशिक्षण कोर्स द्वारा लाभान्वित नहीं हुये हैं, समझा गया है।
पुलिस रजिस्टर्ड किशोर अपराधियों के इन दो वर्गों के सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा। हर मामले में छोड़े जाने के एक माह पूर्व किशोर के अधीक्षक द्वारा निवासी जिले के पुलिस अधीक्षक को, वर्ग ख के किशोर बन्दियों के मामले में, जेल में उसके व्यवहार पर रिपोर्ट के साथ पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची भेजेगा और छोड़ जाने पर पूर्व दोषसिद्ध किशोर निगरानी से सम्बन्धित साधारण नियमों के अध्याधीन रहेगा।
आपराधिक जन-जाति के सदस्यों और एक से अधिक बार दोषसिद्धि किशोरों को बरेली जेल में भर्ती नहीं किया जावेगा। प्रथमोक्त आपराधिक जन-जाति पुस्तिका के नियमों के अध्याधीन होंगे।
(क) वे, जिनका आचरण, निरोध के दौरान किशोर जेल के अधीक्षक, द्वारा, यह दर्शाने के लिये कि वे सुधार प्रशिक्षण कोर्स द्वारा लाभान्वित नहीं हुये हैं, समझा गया है।
पुलिस रजिस्टर्ड किशोर अपराधियों के इन दो वर्गों के सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जावेगा। हर मामले में छोड़े जाने के एक माह पूर्व किशोर के अधीक्षक द्वारा निवासी जिले के पुलिस अधीक्षक को, वर्ग ख के किशोर बन्दियों के मामले में, जेल में उसके व्यवहार पर रिपोर्ट के साथ पुलिस रजिस्टर्ड पर्ची भेजेगा और छोड़ जाने पर पूर्व दोषसिद्ध किशोर निगरानी से सम्बन्धित साधारण नियमों के अध्याधीन रहेगा।
आपराधिक जन-जाति के सदस्यों और एक से अधिक बार दोषसिद्धि किशोरों को बरेली जेल में भर्ती नहीं किया जावेगा। प्रथमोक्त आपराधिक जन-जाति पुस्तिका के नियमों के अध्याधीन होंगे।
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