UP Police Regs 92अध्याय 9 · Village Police
धारा 92 · पैरा-89. ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य
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ग्राम चौकीदार एक ग्राम सेवक होता है, जिसका मुख्य कर्त्तव्य अपने प्रभार के गाँवों को देखना और रक्षा करना है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह ग्राम के मुखिया से रिपोर्ट ले जाए. उसे अपराधियों का पता लगाने में सहायता पहुँचाए और विधि द्वारा प्राधिकृत गिरफ्तारियाँ करें। वह अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति उत्तरदायी है। मुखियों से सम्बन्धी नियम गवर्नमेंट आर्डर पुस्तिका में है।
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