UP Police Regs 312अध्याय 23 · Accounts Maintained at Police Station
धारा 312 · पैरा-303. अवतरित धन का रख-रखाव तथा उसका सत्यापन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बिना वितरण किया अवशेष धन किसी दृढ़ सन्दूक में ताले और चाबी के अधीन रखा जावेगा और थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसका प्रतिदिन सत्यापन किया जावेगा। सन्दूक ऐसे स्थान पर रखा जावेगा, जहाँ से सन्तरी उसे देख सके, तथा उसके किसी खम्भे या भूमि से जंजीर द्वारा बांधकर रखा जाना चाहिये। उसकी चाबी थाने में उपस्थित ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा रखी जावेगी।
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