UP Police Regs 362अध्याय 27 · Duties under Special Acts and Rules
धारा 362 · पैरा-353. कतिपय अपराधों की सूचना पुलिस द्वारा नगरपालिका परिषदों को दिया जाना
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उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 317 के अधीन पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि यह नगरपालिका बोर्ड अधिनियम के या उक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के पद (ख) में वर्णित अधिनियमों या उक्त अधिनियम के अधीन रचित किन्हीं नियमों के विरुद्ध किये गये अपराधों की सूचना दें, और उनके द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार प्रयोग करते हुये, परिषद के सभी सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों को सहायता पहुँचाने के लिये आबद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक को यह देखना चाहिये कि नगरपालिका सीमाओं के भीतर के सभी थानों को उन सभी अधिनियमों और नियमों की, जिनके निर्देश के इस धारा के अधीन पुलिस के कर्त्तव्य होते हैं, प्रतियाँ प्रदाय करें।
वह सूचना, जो पुलिस के द्वारा धारा 317 के अधीन दिये जाने के लिये अपेक्षित है, नगरपालिकाओं को इस बात के समर्थ बनाने के लिए है कि वह धारा 114 के अधीन जुर्माने वसूल कर सकें और यह तथ्य कि पुलिस द्वारा यह सूचना दिया जाना अपेक्षित है, यह विवक्षा नहीं करती कि वह कार्य जो इस प्रश्नाधीन अधिनियम पर निर्भर रहें बिना विधिपूर्ण रीति से कर सकते हैं, नगरपालिका प्राधिकारियों के माध्यम से किये जाना चाहिये।
वह सूचना, जो पुलिस के द्वारा धारा 317 के अधीन दिये जाने के लिये अपेक्षित है, नगरपालिकाओं को इस बात के समर्थ बनाने के लिए है कि वह धारा 114 के अधीन जुर्माने वसूल कर सकें और यह तथ्य कि पुलिस द्वारा यह सूचना दिया जाना अपेक्षित है, यह विवक्षा नहीं करती कि वह कार्य जो इस प्रश्नाधीन अधिनियम पर निर्भर रहें बिना विधिपूर्ण रीति से कर सकते हैं, नगरपालिका प्राधिकारियों के माध्यम से किये जाना चाहिये।
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