UP Police Regs 171अध्याय 13 · Arrest, Bail and Custody
धारा 171 · पैरा-163. गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखते समय सावधानी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा जाना हो, किन्तु उसके स्वास्थ्य की अवस्था ऐसी हो कि वह स्वयं या अन्य को गम्भीर जोखिम पहुँचाया बिना हिलाया न जा सकता हो, तो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उसे अभिरक्षा में रखने के लिए यथोचित प्रबन्ध करेगा, जहाँ वह हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
