MSCOS Act 99अध्याय XII · Appeals and Review
धारा 99 · अपीलें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 100 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित के विरुद्ध अपील की जा सकेगी:
(क) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 7 की उपधारा (3) के तहत बहु-राज्य सहकारी समिति को पंजीकृत करने से इनकार करने का आदेश;
(ख) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 11 की उपधारा (9) के तहत जारी किया गया आदेश, जिसमें बहु-राज्य सहकारी समिति के उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत करने से इनकार किया गया हो;
(ग) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का धारा 25 की उपधारा (4) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करना या इनकार माना जाना, जो अन्यथा समिति के उपनियमों के तहत सदस्यता के लिए विधिवत योग्य है;
(घ) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 81 के तहत धारा 78 के तहत आयोजित जांच या धारा 80 के तहत किए गए निरीक्षण की लागतों के विभाजन के संबंध में दिया गया आदेश;
(ई) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 83 की उपधारा (2) के तहत पारित आदेश;
(f) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 86 के तहत जारी किया गया कोई आदेश जिसमें किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के समापन का निर्देश दिया गया हो;
(जी) धारा 90 के तहत किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया आदेश।
(2) उपधारा (1) के तहत किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी को की जाएगी।
(3) अपीलीय प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से रोका गया था, तो वह अपील को ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर स्वीकार कर सकता है जैसा कि वह प्राधिकारी उचित समझे।
(4) इस धारा के अंतर्गत अपील का निपटारा करते समय, अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को अपना प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के बाद, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह प्राधिकारी उचित समझे।
(5) अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय या आदेश अंतिम होगा।
(क) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 7 की उपधारा (3) के तहत बहु-राज्य सहकारी समिति को पंजीकृत करने से इनकार करने का आदेश;
(ख) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 11 की उपधारा (9) के तहत जारी किया गया आदेश, जिसमें बहु-राज्य सहकारी समिति के उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत करने से इनकार किया गया हो;
(ग) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति का धारा 25 की उपधारा (4) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार करना या इनकार माना जाना, जो अन्यथा समिति के उपनियमों के तहत सदस्यता के लिए विधिवत योग्य है;
(घ) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 81 के तहत धारा 78 के तहत आयोजित जांच या धारा 80 के तहत किए गए निरीक्षण की लागतों के विभाजन के संबंध में दिया गया आदेश;
(ई) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 83 की उपधारा (2) के तहत पारित आदेश;
(f) केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारा 86 के तहत जारी किया गया कोई आदेश जिसमें किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के समापन का निर्देश दिया गया हो;
(जी) धारा 90 के तहत किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के परिसमापक द्वारा दिया गया आदेश।
(2) उपधारा (1) के तहत किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे निर्णय या आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी को की जाएगी।
(3) अपीलीय प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से रोका गया था, तो वह अपील को ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर स्वीकार कर सकता है जैसा कि वह प्राधिकारी उचित समझे।
(4) इस धारा के अंतर्गत अपील का निपटारा करते समय, अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को अपना प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर देने के बाद, उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह प्राधिकारी उचित समझे।
(5) अपील पर अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय या आदेश अंतिम होगा।
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