MSCOS Act 114अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 114 · परिसमापक लोक सेवक होगा।
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इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिसमापक के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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