MSCOS Act 80अध्याय VIII · Audit, Enquiry, Inspection and Surcharge
धारा 80 · ऋणी बहुराज्यीय सहकारी समितियों की पुस्तकों का निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्रीय रजिस्ट्रार, किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के लेनदार के आवेदन पर, समिति की पुस्तकों का निरीक्षण करेगा, या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अपने द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को निरीक्षण करने का निर्देश देगा।
बशर्ते कि ऐसी कोई भी जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक—
(क) केंद्रीय रजिस्ट्रार को संतुष्ट करता है कि ऋण उस समय देय राशि है, और उसने इसके भुगतान की मांग की है तथा उचित समय के भीतर संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है;
(ख) प्रस्तावित निरीक्षण की लागत के लिए सुरक्षा हेतु केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास ऐसी राशि जमा करना, जैसा केंद्रीय रजिस्ट्रार को आवश्यक लगे।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार ऐसे किसी भी निरीक्षण का परिणाम लेनदार को सूचित करेगा।
बशर्ते कि ऐसी कोई भी जांच तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक—
(क) केंद्रीय रजिस्ट्रार को संतुष्ट करता है कि ऋण उस समय देय राशि है, और उसने इसके भुगतान की मांग की है तथा उचित समय के भीतर संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है;
(ख) प्रस्तावित निरीक्षण की लागत के लिए सुरक्षा हेतु केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास ऐसी राशि जमा करना, जैसा केंद्रीय रजिस्ट्रार को आवश्यक लगे।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार ऐसे किसी भी निरीक्षण का परिणाम लेनदार को सूचित करेगा।
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