MSCOS Act 19अध्याय II · Central Registrar and Registration of Multi-state Co-operative Societies
धारा 19 · सहायक संस्थाओं का संवर्धन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी बहु-राज्यीय सहकारी समिति, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से आम बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा, अपने घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक या एक से अधिक सहायक संस्थाओं को बढ़ावा दे सकती है, जिन्हें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई भी सहायक संस्था केवल तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब तक बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम सभा उसका अस्तित्व आवश्यक समझे।
बशर्ते कि कोई बहु-राज्यीय सहकारी समिति ऐसी सहायक संस्था को बढ़ावा देते समय, अपने घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए व्यवसाय या गतिविधियों के अपने मूल भाग को हस्तांतरित या सौंप नहीं सकती है।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) किसी संस्था को सहायक संस्था माना जाएगा यदि वह बहुराज्यीय सहकारी समिति हो--
(i) ऐसे संस्थान के प्रबंधन या निदेशक मंडल या शासी निकाय के सदस्यों को नियंत्रित करता है; या
(ii) ऐसे संस्थानों के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य में आधे से अधिक हिस्सेदारी रखता है; या
(iii) यदि ऐसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के एक या अधिक सदस्य, चाहे स्वयं या सहायक संस्था या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर, जैसा भी मामला हो, उस संस्था में इक्विटी शेयरों का बहुमत रखते हों;
(ख) सहायक संस्था में साझेदारी फर्म शामिल नहीं होगी।
(3) ऐसी किसी भी सहायक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट और खाते प्रत्येक वर्ष प्रवर्तक बहु-राज्य सहकारी समिति की आम बैठक के समक्ष रखे जाएंगे।
(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई भी सहायक संस्था केवल तभी तक अस्तित्व में रहेगी जब तक बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम सभा उसका अस्तित्व आवश्यक समझे।
बशर्ते कि कोई बहु-राज्यीय सहकारी समिति ऐसी सहायक संस्था को बढ़ावा देते समय, अपने घोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए व्यवसाय या गतिविधियों के अपने मूल भाग को हस्तांतरित या सौंप नहीं सकती है।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) किसी संस्था को सहायक संस्था माना जाएगा यदि वह बहुराज्यीय सहकारी समिति हो--
(i) ऐसे संस्थान के प्रबंधन या निदेशक मंडल या शासी निकाय के सदस्यों को नियंत्रित करता है; या
(ii) ऐसे संस्थानों के इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य में आधे से अधिक हिस्सेदारी रखता है; या
(iii) यदि ऐसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के एक या अधिक सदस्य, चाहे स्वयं या सहायक संस्था या अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर, जैसा भी मामला हो, उस संस्था में इक्विटी शेयरों का बहुमत रखते हों;
(ख) सहायक संस्था में साझेदारी फर्म शामिल नहीं होगी।
(3) ऐसी किसी भी सहायक संस्था की वार्षिक रिपोर्ट और खाते प्रत्येक वर्ष प्रवर्तक बहु-राज्य सहकारी समिति की आम बैठक के समक्ष रखे जाएंगे।
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