MSCOS Act 106अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 106 · सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [106. सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति.-- (1) प्रत्येक बहु-राज्यीय सहकारी समिति समिति के सदस्यों को समिति के मामलों और प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक सहकारी सूचना अधिकारी नियुक्त करेगी और ऐसी जानकारी समिति द्वारा अपने उपनियमों में निर्दिष्ट प्रकटीकरण मानदंडों के अंतर्गत आने वाली जानकारी तक ही सीमित होगी।
(2) बहुराज्यीय सहकारी समिति का कोई भी सदस्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करेगा।
(3) सहकारी सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या तो सूचना प्रदान करेगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा और ऐसा करने का कारण बताएगा।
(4) बहुराज्यीय सहकारी समिति का कोई भी सदस्य जिसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर सहकारी लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।]
(2) बहुराज्यीय सहकारी समिति का कोई भी सदस्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करेगा।
(3) सहकारी सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर या तो सूचना प्रदान करेगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा और ऐसा करने का कारण बताएगा।
(4) बहुराज्यीय सहकारी समिति का कोई भी सदस्य जिसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर सहकारी लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।]
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