MSCOS Act 64अध्याय VII · Properties and Funds of Multi-state Co-operative Societies
धारा 64 · निधि का निवेश।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति अपने धन का निवेश या जमा कर सकती है--
(क) किसी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक में; या
(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति में; या
(ग) किसी अन्य बहु-राज्यीय सहकारी समिति या किसी सहकारी समिति के शेयरों या प्रतिभूतियों में; या
(घ) किसी सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था के शेयरों, प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों में; या
(ई) किसी अन्य बैंक के साथ; या
(f) उपनियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी अन्य तरीके से।
स्पष्टीकरण .-- खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, "बैंक" से तात्पर्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (10 ऑफ 1949) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित किसी भी बैंकिंग कंपनी से है, और इसमें शामिल हैं--
(i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 (23 ऑफ 1955) के तहत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया;
(ii) भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (38 ऑफ 1959) की धारा 2 के खंड (k) में परिभाषित सहायक बैंक;
(iii) बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के तहत गठित एक संगत नया बैंक या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के तहत गठित एक संगत नया बैंक।
(क) किसी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक में; या
(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूति में; या
(ग) किसी अन्य बहु-राज्यीय सहकारी समिति या किसी सहकारी समिति के शेयरों या प्रतिभूतियों में; या
(घ) किसी सहायक संस्था या किसी अन्य संस्था के शेयरों, प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों में; या
(ई) किसी अन्य बैंक के साथ; या
(f) उपनियमों में दिए गए प्रावधान के अनुसार किसी अन्य तरीके से।
स्पष्टीकरण .-- खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, "बैंक" से तात्पर्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (10 ऑफ 1949) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित किसी भी बैंकिंग कंपनी से है, और इसमें शामिल हैं--
(i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 (23 ऑफ 1955) के तहत गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया;
(ii) भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (38 ऑफ 1959) की धारा 2 के खंड (k) में परिभाषित सहायक बैंक;
(iii) बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के तहत गठित एक संगत नया बैंक या बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के तहत गठित एक संगत नया बैंक।
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