MSCOS Act 70अध्याय VIII · Audit, Enquiry, Inspection and Surcharge
धारा 70 · लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी समिति उपधारा (2) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार अपने खातों का लेखापरीक्षा करवाएगी।
(2) प्रत्येक बहुराज्यीय सहकारी समिति, प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, उस बैठक के समापन से लेकर अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद धारण करने के लिए एक या अधिक लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी और नियुक्ति के सात दिनों के भीतर, नियुक्त किए गए प्रत्येक लेखा परीक्षक को इसकी सूचना देगी।
बशर्ते कि ऐसे लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल से या बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा तैयार किए गए लेखा परीक्षकों के पैनल (यदि कोई हो) से की जा सकती है।
(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक, बहुराज्य सहकारी समिति से अपनी नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार को लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसने नियुक्ति स्वीकार कर ली है या अस्वीकार कर दी है।
(4) सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक को पुनः नियुक्त किया जाएगा जब तक कि--
(क) वह पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है;
(ख) उन्होंने बहुराज्यीय सहकारी समिति को पुनर्नियुक्त होने की अपनी अनिच्छा की लिखित सूचना दी है;
(ग) सदस्यों की आम बैठक में उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया हो या स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया हो कि उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा; या
(घ) जहां किसी सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव की सूचना दी गई हो, और उस व्यक्ति या उन सभी व्यक्तियों की मृत्यु, अक्षमता या अयोग्यता के कारण, जैसा भी मामला हो, प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती।
(5) जहां वार्षिक आम बैठक में कोई लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
(6) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के प्रथम लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा ऐसी समिति के पंजीकरण की तिथि से एक माह के भीतर की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक प्रथम वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे:
उसे उपलब्ध कराया--
(क) बहुराज्यीय सहकारी समिति आम बैठक में ऐसे किसी लेखा परीक्षक या ऐसे सभी या किसी भी लेखा परीक्षक को हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें बहुराज्यीय सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा नियुक्ति के लिए नामित किया गया हो और जिनकी नामांकन सूचना बैठक की तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले बहुराज्यीय सहकारी समिति के सदस्यों को दी गई हो; और
(ख) यदि बोर्ड इस उपधारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो बहु-राज्य सहकारी समिति आम बैठक में प्रथम लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।
(7) (क) बहुराज्यीय सहकारी समिति लेखा परीक्षक के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भर सकती है; परन्तु जब तक ऐसी कोई रिक्ति बनी रहती है, शेष लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक, यदि कोई हों, कार्य कर सकते हैं:
बशर्ते कि यदि ऐसी रिक्ति किसी लेखा परीक्षक के इस्तीफे के कारण उत्पन्न होती है, तो उस रिक्ति को केवल बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा आम बैठक में ही भरा जाएगा।
(ख) आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बना रहेगा।
(8) इस धारा के अधीन नियुक्त किसी लेखा परीक्षक को बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा आम बैठक में उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है।
(9) बहु-राज्यीय सहकारी समिति के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक--
(क) बोर्ड या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक के मामले में, बोर्ड या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा, जैसा भी मामला हो, वेतन निर्धारित किया जा सकता है; और
(ख) खंड (क) के अधीन रहते हुए, बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा आम बैठक में या ऐसे तरीके से तय किया जाएगा जैसा कि बहुराज्य सहकारी समिति आम बैठक में निर्धारित करे।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, लेखा परीक्षकों के व्यय के संबंध में बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि पारिश्रमिक अभिव्यक्ति में शामिल मानी जाएगी।
(2) प्रत्येक बहुराज्यीय सहकारी समिति, प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में, उस बैठक के समापन से लेकर अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद धारण करने के लिए एक या अधिक लेखा परीक्षक नियुक्त करेगी और नियुक्ति के सात दिनों के भीतर, नियुक्त किए गए प्रत्येक लेखा परीक्षक को इसकी सूचना देगी।
बशर्ते कि ऐसे लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल से या बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा तैयार किए गए लेखा परीक्षकों के पैनल (यदि कोई हो) से की जा सकती है।
(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक, बहुराज्य सहकारी समिति से अपनी नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्रार को लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसने नियुक्ति स्वीकार कर ली है या अस्वीकार कर दी है।
(4) सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक को पुनः नियुक्त किया जाएगा जब तक कि--
(क) वह पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है;
(ख) उन्होंने बहुराज्यीय सहकारी समिति को पुनर्नियुक्त होने की अपनी अनिच्छा की लिखित सूचना दी है;
(ग) सदस्यों की आम बैठक में उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया हो या स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया हो कि उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा; या
(घ) जहां किसी सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव की सूचना दी गई हो, और उस व्यक्ति या उन सभी व्यक्तियों की मृत्यु, अक्षमता या अयोग्यता के कारण, जैसा भी मामला हो, प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती।
(5) जहां वार्षिक आम बैठक में कोई लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनः नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।
(6) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के प्रथम लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा ऐसी समिति के पंजीकरण की तिथि से एक माह के भीतर की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक प्रथम वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे:
उसे उपलब्ध कराया--
(क) बहुराज्यीय सहकारी समिति आम बैठक में ऐसे किसी लेखा परीक्षक या ऐसे सभी या किसी भी लेखा परीक्षक को हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें बहुराज्यीय सहकारी समिति के किसी सदस्य द्वारा नियुक्ति के लिए नामित किया गया हो और जिनकी नामांकन सूचना बैठक की तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले बहुराज्यीय सहकारी समिति के सदस्यों को दी गई हो; और
(ख) यदि बोर्ड इस उपधारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो बहु-राज्य सहकारी समिति आम बैठक में प्रथम लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।
(7) (क) बहुराज्यीय सहकारी समिति लेखा परीक्षक के पद में किसी आकस्मिक रिक्ति को भर सकती है; परन्तु जब तक ऐसी कोई रिक्ति बनी रहती है, शेष लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक, यदि कोई हों, कार्य कर सकते हैं:
बशर्ते कि यदि ऐसी रिक्ति किसी लेखा परीक्षक के इस्तीफे के कारण उत्पन्न होती है, तो उस रिक्ति को केवल बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा आम बैठक में ही भरा जाएगा।
(ख) आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बना रहेगा।
(8) इस धारा के अधीन नियुक्त किसी लेखा परीक्षक को बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा आम बैठक में उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है।
(9) बहु-राज्यीय सहकारी समिति के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक--
(क) बोर्ड या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक के मामले में, बोर्ड या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा, जैसा भी मामला हो, वेतन निर्धारित किया जा सकता है; और
(ख) खंड (क) के अधीन रहते हुए, बहुराज्य सहकारी समिति द्वारा आम बैठक में या ऐसे तरीके से तय किया जाएगा जैसा कि बहुराज्य सहकारी समिति आम बैठक में निर्धारित करे।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, लेखा परीक्षकों के व्यय के संबंध में बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा भुगतान की गई कोई भी राशि पारिश्रमिक अभिव्यक्ति में शामिल मानी जाएगी।
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