MSCOS Act 69अध्याय VII · Properties and Funds of Multi-state Co-operative Societies
धारा 69 · अंशदायी भविष्य निधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (19 ऑफ 1952) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति, जिसमें कर्मचारियों की संख्या या वर्ग निर्धारित हो, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए अंशदायी भविष्य निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें समिति के उपनियमों के अनुसार कर्मचारियों और समिति द्वारा किए गए सभी अंशदान जमा किए जाएंगे।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति द्वारा स्थापित किसी अंशदायी भविष्य निधि में जमा धनराशि—
(क) संस्था के कामकाज में उपयोग किया जाए;
(ख) सोसायटी की परिसंपत्तियों का हिस्सा बनें;
(ग) कुर्की के लिए उत्तरदायी होगा या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति द्वारा स्थापित किसी अंशदायी भविष्य निधि में जमा धनराशि—
(क) संस्था के कामकाज में उपयोग किया जाए;
(ख) सोसायटी की परिसंपत्तियों का हिस्सा बनें;
(ग) कुर्की के लिए उत्तरदायी होगा या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन होगा।
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