MSCOS Act 45Jअध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 45J · बोर्ड के सदस्यों का चुनाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [45जे. बोर्ड के सदस्यों का चुनाव.-- (1) कोई भी व्यक्ति किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह उस समिति की आम सभा का सक्रिय सदस्य न हो।
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्रिय सदस्य" शब्द का अर्थ किसी भी सदस्य से है--
(i) समाज के उत्पादों या सेवाओं के न्यूनतम स्तर का लाभ उठाना; या
(ii) लगातार कम से कम तीन आम बैठकों में भाग लेना,
धारा 29 में निर्दिष्ट अनुसार।
(2) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड का सदस्य या पदाधिकारी, यदि वह उस समिति की आम सभा का सदस्य नहीं रहता है, तो वह सदस्य या पदाधिकारी नहीं रह जाएगा।
(3) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्यों की आम बैठक में आयोजित किया जाएगा और बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, यदि ऐसी समिति के उपनियम अनुमति देते हैं, तो पुन: चुनाव के लिए पात्र होंगे।
(5) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से पांच वर्ष होगा और पदाधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा:
बशर्ते कि यदि बोर्ड का कार्यकाल उसके मूल कार्यकाल के आधे से कम हो, तो बोर्ड निर्वाचित निदेशकों की संख्या के एक तिहाई तक आकस्मिक रिक्तियों को उसी वर्ग के सदस्यों में से नामांकन द्वारा भर सकता है, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है।
इसके अलावा, यदि बोर्ड के एक ही कार्यकाल में इस प्रकार की आकस्मिक रिक्तियों की संख्या निर्वाचित निदेशकों की संख्या के एक तिहाई से अधिक हो जाती है, तो ऐसी रिक्तियों को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।
(6) प्राधिकरण द्वारा चुनाव कराने का व्यय बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा निर्धारित तरीके से वहन किया जाएगा।
(7) केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली शक्तियों और प्रक्रिया के लिए नियम बना सकती है।
(8) बहु-राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मौजूदा बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले प्राधिकरण को समय पर चुनाव कराने के लिए सूचित करेंगे।
(9) जिस बहुराज्यीय सहकारी समिति के संबंध में चुनाव हो रहे हैं, वह प्राधिकरण को ऐसी अवसंरचना, कर्मचारी, सूचना, दस्तावेज या अन्य सहायता प्रदान करेगी जिसकी प्राधिकरण को आवश्यकता हो सकती है।]
स्पष्टीकरण.-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्रिय सदस्य" शब्द का अर्थ किसी भी सदस्य से है--
(i) समाज के उत्पादों या सेवाओं के न्यूनतम स्तर का लाभ उठाना; या
(ii) लगातार कम से कम तीन आम बैठकों में भाग लेना,
धारा 29 में निर्दिष्ट अनुसार।
(2) किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड का सदस्य या पदाधिकारी, यदि वह उस समिति की आम सभा का सदस्य नहीं रहता है, तो वह सदस्य या पदाधिकारी नहीं रह जाएगा।
(3) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(4) बोर्ड के सदस्यों का चुनाव बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्यों की आम बैठक में आयोजित किया जाएगा और बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, यदि ऐसी समिति के उपनियम अनुमति देते हैं, तो पुन: चुनाव के लिए पात्र होंगे।
(5) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से पांच वर्ष होगा और पदाधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा:
बशर्ते कि यदि बोर्ड का कार्यकाल उसके मूल कार्यकाल के आधे से कम हो, तो बोर्ड निर्वाचित निदेशकों की संख्या के एक तिहाई तक आकस्मिक रिक्तियों को उसी वर्ग के सदस्यों में से नामांकन द्वारा भर सकता है, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है।
इसके अलावा, यदि बोर्ड के एक ही कार्यकाल में इस प्रकार की आकस्मिक रिक्तियों की संख्या निर्वाचित निदेशकों की संख्या के एक तिहाई से अधिक हो जाती है, तो ऐसी रिक्तियों को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।
(6) प्राधिकरण द्वारा चुनाव कराने का व्यय बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा निर्धारित तरीके से वहन किया जाएगा।
(7) केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली शक्तियों और प्रक्रिया के लिए नियम बना सकती है।
(8) बहु-राज्य सहकारी समिति के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मौजूदा बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से छह महीने पहले प्राधिकरण को समय पर चुनाव कराने के लिए सूचित करेंगे।
(9) जिस बहुराज्यीय सहकारी समिति के संबंध में चुनाव हो रहे हैं, वह प्राधिकरण को ऐसी अवसंरचना, कर्मचारी, सूचना, दस्तावेज या अन्य सहायता प्रदान करेगी जिसकी प्राधिकरण को आवश्यकता हो सकती है।]
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