MSCOS Act 56अध्याय VI · Privileges of Multi-state Co-operative Societies
धारा 56 · हिस्सा, अंशदान या हित कुर्की के अधीन नहीं है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 55 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति की पूंजी में किसी सदस्य या पूर्व या मृत सदस्य का हिस्सा या अंशदान या हित, ऐसे सदस्य द्वारा किए गए किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के तहत कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और दिवालियापन से संबंधित किसी कानून के तहत कोई आधिकारिक असाइनी या रिसीवर ऐसे हिस्से या अंशदान या हित का हकदार नहीं होगा, न ही उस पर कोई दावा कर सकेगा।
(2) किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की आरक्षित निधि, या अशोध्य ऋण भंडार, या कर्मचारियों की भविष्य निधि, जो ऐसी समिति द्वारा इस अधिनियम और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार निवेश की गई हो, समिति द्वारा किए गए किसी ऋण या दायित्व के संबंध में न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के तहत कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
(2) किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की आरक्षित निधि, या अशोध्य ऋण भंडार, या कर्मचारियों की भविष्य निधि, जो ऐसी समिति द्वारा इस अधिनियम और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार निवेश की गई हो, समिति द्वारा किए गए किसी ऋण या दायित्व के संबंध में न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के तहत कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
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