MSCOS Act 36अध्याय IV · Members of Multi-state Co-operative Societies and Their Duties, Rights and Liabilities
धारा 36 · सदस्यों की मृत्यु पर हित का हस्तांतरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी सदस्य की मृत्यु पर, एक बहु-राज्यीय सहकारी समिति मृतक सदस्य के हिस्से या हित को इस संबंध में बनाए गए उपनियम के अनुसार नामित व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकती है, या यदि कोई नामित व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकती है जो बोर्ड को मृतक सदस्य का उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि प्रतीत हो, या ऐसे नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि को, जैसा भी मामला हो, नियमों के अनुसार निर्धारित सदस्य के हिस्से या हित के मूल्य के बराबर राशि का भुगतान कर सकती है:
बशर्ते कि ऐसा कोई भी हस्तांतरण या भुगतान नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।
(2) एक बहु-राज्य सहकारी समिति, यदि किसी सदस्य की मृत्यु के छह महीने के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने से रोका न जाए, तो मृतक सदस्य को समिति से देय अन्य सभी धन राशि, जैसे नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि को, भुगतान करेगी।
(3) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा किए गए सभी हस्तांतरण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति पर की गई किसी भी मांग के विरुद्ध वैध और प्रभावी होंगे।
बशर्ते कि ऐसा कोई भी हस्तांतरण या भुगतान नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।
(2) एक बहु-राज्य सहकारी समिति, यदि किसी सदस्य की मृत्यु के छह महीने के भीतर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने से रोका न जाए, तो मृतक सदस्य को समिति से देय अन्य सभी धन राशि, जैसे नामित व्यक्ति, उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि को, भुगतान करेगी।
(3) इस धारा के प्रावधानों के अनुसार किसी बहु-राज्य सहकारी समिति द्वारा किए गए सभी हस्तांतरण और भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समिति पर की गई किसी भी मांग के विरुद्ध वैध और प्रभावी होंगे।
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