MSCOS Act 81अध्याय VIII · Audit, Enquiry, Inspection and Surcharge
धारा 81 · जांच और निरीक्षण की लागत।
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जहां धारा 78 के तहत जांच की जाती है या धारा 79 के तहत निरीक्षण किया जाता है, वहां केंद्रीय रजिस्ट्रार लागतों को, या लागतों के ऐसे हिस्से को, जैसा वह उचित समझे, बहु-राज्यीय सहकारी समिति, जांच या निरीक्षण की मांग करने वाले सदस्यों या लेनदारों और उस समिति के अधिकारियों या पूर्व अधिकारियों और सदस्यों या पूर्व सदस्यों के बीच विभाजित कर सकता है।
उसे उपलब्ध कराया--
(क) इस धारा के अंतर्गत लागतों के बंटवारे का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि समिति या उसके अंतर्गत लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न मिल जाए;
(ख) केंद्रीय रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में उन आधारों को बताएगा जिन पर लागतों का बंटवारा किया गया है।
उसे उपलब्ध कराया--
(क) इस धारा के अंतर्गत लागतों के बंटवारे का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि समिति या उसके अंतर्गत लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न मिल जाए;
(ख) केंद्रीय रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में उन आधारों को बताएगा जिन पर लागतों का बंटवारा किया गया है।
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