MSCOS Act 7अध्याय II · Central Registrar and Registration of Multi-state Co-operative Societies
धारा 7 · पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि केंद्रीय रजिस्ट्रार संतुष्ट हो—
(क) कि आवेदन इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है;
(ख) प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति इस बुनियादी मानदंड को पूरा करती है कि इसके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की सेवा करना है;
(ग) कि इसके उपनियमों में स्व-सहायता के माध्यम से इसके सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का प्रावधान हो। और सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता;
(घ) प्रस्तावित उपनियम इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं।
वह बहु-राज्यीय सहकारी समिति और उसके उपनियमों को पंजीकृत कर सकता है।
(2) पंजीकरण के लिए आवेदन का निपटारा केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उसके द्वारा प्राप्त होने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।
(3) यदि केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति को पंजीकृत करने से इनकार करता है, तो वह पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, इनकार के आदेश और उसके कारणों की सूचना आवेदक या आवेदकों को, जैसा भी मामला हो, देगा:
बशर्ते कि आवेदकों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई आदेश या अस्वीकृति नहीं दी जाएगी:
इसके अलावा, यदि पंजीकरण के लिए आवेदन उपधारा (2) में निर्दिष्ट चार महीने की अवधि के भीतर निपटाया नहीं जाता है या केंद्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर अस्वीकृति का आदेश सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन को पंजीकरण के लिए स्वीकार किया हुआ माना जाएगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(क) कि आवेदन इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करता है;
(ख) प्रस्तावित बहु-राज्य सहकारी समिति इस बुनियादी मानदंड को पूरा करती है कि इसके उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की सेवा करना है;
(ग) कि इसके उपनियमों में स्व-सहायता के माध्यम से इसके सदस्यों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का प्रावधान हो। और सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता;
(घ) प्रस्तावित उपनियम इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं।
वह बहु-राज्यीय सहकारी समिति और उसके उपनियमों को पंजीकृत कर सकता है।
(2) पंजीकरण के लिए आवेदन का निपटारा केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा उसके द्वारा प्राप्त होने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।
(3) यदि केंद्रीय रजिस्ट्रार किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति को पंजीकृत करने से इनकार करता है, तो वह पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, इनकार के आदेश और उसके कारणों की सूचना आवेदक या आवेदकों को, जैसा भी मामला हो, देगा:
बशर्ते कि आवेदकों को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई आदेश या अस्वीकृति नहीं दी जाएगी:
इसके अलावा, यदि पंजीकरण के लिए आवेदन उपधारा (2) में निर्दिष्ट चार महीने की अवधि के भीतर निपटाया नहीं जाता है या केंद्रीय रजिस्ट्रार उस अवधि के भीतर अस्वीकृति का आदेश सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन को पंजीकरण के लिए स्वीकार किया हुआ माना जाएगा और केंद्रीय रजिस्ट्रार इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
