MSCOS Act 105अध्याय XIV · Offences and Penalties
धारा 105 · अपराधों का संज्ञान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
(2) धारा 104 के तहत अपराधों के लिए कोई अभियोग तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्य या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सक्षम न्यायालय में लिखित में शिकायत दर्ज न की जाए।
(2) धारा 104 के तहत अपराधों के लिए कोई अभियोग तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के सदस्य या केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा सक्षम न्यायालय में लिखित में शिकायत दर्ज न की जाए।
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