MSCOS Act 120Aअध्याय XV · Miscellaneous
धारा 120A · आवेदन, दस्तावेज, निरीक्षण आदि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [120ए. आवेदन, दस्तावेज, निरीक्षण आदि का इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल करना.-- (1) इस अधिनियम में किसी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (21 ऑफ 2000) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार, अधिसूचित तिथि से, यह अपेक्षा कर सकती है कि--
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल या प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे आवेदन, विवरण, रिपोर्ट, लेखा विवरण, या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किए जाएंगे और प्रमाणित किए जाएंगे;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत तामील या वितरित किए जाने वाले ऐसे दस्तावेज, सूचना, संचार या सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तामील या वितरित किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए गए ऐसे आवेदन, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, लेखा विवरण, रजिस्टर, उपनियम या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज और प्रतिवेदन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे और पंजीकृत या प्रमाणित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए गए ऐसे आवेदन, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, लेखा विवरण, रजिस्टर, उपनियम या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज और प्रतिवेदन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे और पंजीकृत या प्रमाणित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो;
(ई) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय शुल्क, प्रभार या अन्य राशियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में, निर्धारित तरीके से भुगतान की जाएंगी।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना;
(ख) उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत करना;
(ग) पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन का पंजीकरण करना;
(घ) किसी दस्तावेज का पंजीकरण करना;
(ई) कोई प्रमाण पत्र जारी करना;
(f) नोटिस जारी करना; और
(g) ऐसे संचार को प्राप्त करना जिसे पंजीकृत करना, जारी करना, रिकॉर्ड करना या प्राप्त करना आवश्यक हो, जैसा भी मामला हो।
इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करना, कार्यों का निर्वाह करना या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना, या कोई ऐसा कार्य करना जिसे इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, निर्धारित तरीके से निष्पादित, निर्वाह, प्रयोग या किया जाना निर्देशित किया गया हो।
(क) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल या प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे आवेदन, विवरण, रिपोर्ट, लेखा विवरण, या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल किए जाएंगे और प्रमाणित किए जाएंगे;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत तामील या वितरित किए जाने वाले ऐसे दस्तावेज, सूचना, संचार या सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तामील या वितरित किया जाएगा और प्रमाणित किया जाएगा;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए गए ऐसे आवेदन, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, लेखा विवरण, रजिस्टर, उपनियम या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज और प्रतिवेदन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे और पंजीकृत या प्रमाणित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो;
(ग) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दाखिल किए गए ऐसे आवेदन, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, लेखा विवरण, रजिस्टर, उपनियम या कोई अन्य विवरण या दस्तावेज और प्रतिवेदन केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाएंगे और पंजीकृत या प्रमाणित किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो;
(ई) इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय शुल्क, प्रभार या अन्य राशियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में, निर्धारित तरीके से भुगतान की जाएंगी।
(2) केंद्रीय रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना;
(ख) उपनियमों में संशोधन को पंजीकृत करना;
(ग) पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन का पंजीकरण करना;
(घ) किसी दस्तावेज का पंजीकरण करना;
(ई) कोई प्रमाण पत्र जारी करना;
(f) नोटिस जारी करना; और
(g) ऐसे संचार को प्राप्त करना जिसे पंजीकृत करना, जारी करना, रिकॉर्ड करना या प्राप्त करना आवश्यक हो, जैसा भी मामला हो।
इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करना, कार्यों का निर्वाह करना या इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना, या कोई ऐसा कार्य करना जिसे इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में, निर्धारित तरीके से निष्पादित, निर्वाह, प्रयोग या किया जाना निर्देशित किया गया हो।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
