MSCOS Act 98अध्याय XI · Execution of Decrees, Orders and Decisions
धारा 98 · सरकार को देय राशियों की वसूली।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति, या किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के किसी अधिकारी, सदस्य या पूर्व सदस्य द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार को देय सभी राशियाँ, जिनमें इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिए गए किसी भी प्रकार के खर्च शामिल हैं, केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र पर, ऐसी समिति या अधिकारी या सदस्य की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के रूप में भू-राजस्व के बकाया की वसूली के समान तरीके से की जा सकती हैं।
(2) किसी बहु-राज्य सहकारी समिति से केंद्र सरकार या राज्य सरकार को देय और उप-धारा (1) के तहत वसूली योग्य राशियाँ प्रथम समिति की संपत्ति से और द्वितीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों या मृतक सदस्यों की संपत्तियों से, उनकी देयता की सीमा के अधीन रहते हुए, वसूल की जा सकती हैं।
बशर्ते कि पूर्व सदस्यों की देयता और मृतक सदस्यों की संपत्ति सभी मामलों में धारा 37 के प्रावधानों के अधीन होगी।
(2) किसी बहु-राज्य सहकारी समिति से केंद्र सरकार या राज्य सरकार को देय और उप-धारा (1) के तहत वसूली योग्य राशियाँ प्रथम समिति की संपत्ति से और द्वितीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों या मृतक सदस्यों की संपत्तियों से, उनकी देयता की सीमा के अधीन रहते हुए, वसूल की जा सकती हैं।
बशर्ते कि पूर्व सदस्यों की देयता और मृतक सदस्यों की संपत्ति सभी मामलों में धारा 37 के प्रावधानों के अधीन होगी।
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