MSCOS Act 38अध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 38 · आम सभा की संरचना, शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम सभा में ऐसी समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे:
बशर्ते कि जहां किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के उपनियमों में समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने एक छोटे निकाय के गठन का प्रावधान हो, जिनका चुनाव या चयन ऐसे उपनियमों के अनुसार किया गया हो, तो वह छोटा निकाय आम सभा की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो समिति के उपनियमों में निर्धारित या निर्दिष्ट की गई हों।
(2) इस अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति का अंतिम अधिकार उसके सदस्यों की आम सभा में निहित होगा:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड या किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों द्वारा ऐसे बोर्ड या ऐसे अधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी।
(3) जहां किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम सभा या बोर्ड की बैठक में किसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व किया जाना हो, तो ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व ऐसी बैठक में केवल अध्यक्ष या राष्ट्रपति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड के किसी सदस्य के माध्यम से ही किया जाएगा, यदि ऐसे सदस्य को बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया हो, और जहां किसी भी कारण से ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का बोर्ड न हो, तो ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति के प्रशासक के माध्यम से, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।
बशर्ते कि जहां किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के उपनियमों में ऐसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम सभा या बोर्ड की किसी बैठक में अन्य संस्थानों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान हो, तो ऐसे संस्थानों का प्रतिनिधित्व उनके नामित व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा।
बशर्ते कि जहां किसी बहु-राज्यीय सहकारी समिति के उपनियमों में समिति के सदस्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने एक छोटे निकाय के गठन का प्रावधान हो, जिनका चुनाव या चयन ऐसे उपनियमों के अनुसार किया गया हो, तो वह छोटा निकाय आम सभा की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो समिति के उपनियमों में निर्धारित या निर्दिष्ट की गई हों।
(2) इस अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति का अंतिम अधिकार उसके सदस्यों की आम सभा में निहित होगा:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड या किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम या नियमों या उपनियमों द्वारा ऐसे बोर्ड या ऐसे अधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी।
(3) जहां किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम सभा या बोर्ड की बैठक में किसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व किया जाना हो, तो ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व ऐसी बैठक में केवल अध्यक्ष या राष्ट्रपति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड के किसी सदस्य के माध्यम से ही किया जाएगा, यदि ऐसे सदस्य को बोर्ड द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया हो, और जहां किसी भी कारण से ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का बोर्ड न हो, तो ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति के प्रशासक के माध्यम से, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।
बशर्ते कि जहां किसी बहुराज्यीय सहकारी समिति के उपनियमों में ऐसी बहुराज्यीय सहकारी समिति की आम सभा या बोर्ड की किसी बैठक में अन्य संस्थानों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान हो, तो ऐसे संस्थानों का प्रतिनिधित्व उनके नामित व्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा।
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