MSCOS Act 41अध्याय V · Direction and Management of Multi-state Co-operative Societies
धारा 41 · निदेशक मंडल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी समिति के लिए एक निदेशक मंडल होगा जिसमें उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या होगी।
(2) बहु-राज्यीय सहकारी समिति के सदस्य, आम बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा, निदेशकों का चुनाव करेंगे जो बोर्ड के सदस्य होंगे।
(3) बोर्ड में निदेशकों की संख्या उपनियमों में निर्दिष्ट संख्या के बराबर होगी:
बशर्ते कि किसी भी स्थिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:
इसके अलावा, बोर्ड प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो निदेशकों को सह-विकल्पित कर सकता है:
इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी समितियों में कार्यात्मक निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों को प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा जाएगा।
(2) बहु-राज्यीय सहकारी समिति के सदस्य, आम बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा, निदेशकों का चुनाव करेंगे जो बोर्ड के सदस्य होंगे।
(3) बोर्ड में निदेशकों की संख्या उपनियमों में निर्दिष्ट संख्या के बराबर होगी:
बशर्ते कि किसी भी स्थिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या इक्कीस से अधिक नहीं होगी:
इसके अलावा, बोर्ड प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो निदेशकों को सह-विकल्पित कर सकता है:
इसके अलावा, राष्ट्रीय सहकारी समितियों में कार्यात्मक निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों को प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट निदेशकों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा जाएगा।
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